झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन| पंजीकरण| Mukhyamantri Shramik Yojana Online Apply
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोरोनावायरस के चलते हैं श्रमिकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस में से एक बेरोजगारी भी है। इस बात को ध्यान में रखते हो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आरंभ किया है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना क्या है?, इस योजना का क्या उद्देश्य है?, इस योजना की पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना क्या है?
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना मजदूरों के कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते पलायन को देखते हुए आरंभ की गई है। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी है और यदि किसी कारणवश आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिल पाता है तो उसे सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। इस योजना का संचालन नगर विकास विभाग और आवास विभाग करेगा।झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत नौकरी प्रदान की जाने की स्थिति में आवेदक को एक जॉब कार्ड मिलेगा जिसमें उनके काम का पूरा विवरण होगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार का यह भी उद्देश्य है कि सभी श्रमिकों को उनके ही शहर में रोजगार प्रदान किया जाए।

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झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला बेरोजगारी भत्ता
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत 15 दिन के अंदर काम ना मिलने की स्थिति में पहले महा में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई, दूसरे माह में न्यूनतम मजदूरी का आधा तथा तीसरे माह में न्यूनतम मजदूरी का पूरा हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना से श्रमिक मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में कम से कम पांच लाख श्रमिक मजदूर वापस लौट कर आ चुके हैं जिसमें से 30% अनस्किल्ड वर्कर है।
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना: कार्यस्थल सुविधा
सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यस्थल की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान रखा है। कार्यस्थल पर पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था की जाएगी और अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यदि काम करने वाली महिला है तो उनके बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना Key Highlights
आर्टिकल किसके बारे में है | झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
किस ने लांच की स्कीम | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के मजदूर |
उद्देश्य | सभी वापस लौटे मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2022 |
स्कीम उपलब्ध है या नहीं | उपलब्ध |
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का उद्देश्य
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सभी मजदूरों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है और यदि किसी कारणवश रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत सभी लौटे गए मजदूरों को अपने शहर में रोजगार प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी है।
- यदि किसी कारणवश 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें रोजगार पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें उनके काम का पूरा ब्यौरा होगा।
- योजना का संचालन नगर विकास एवं आवास विभाग करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता सीधे आवेदक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत कार्यस्थल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उमर 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत श्रमिक 1 अप्रैल 2015 से शहर में रह रहा हो।
- यदि श्रमिक के पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो उससे मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- उम्र की जानकारी का प्रूफ
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता जो कि आधार कार्ड से लिंक हो
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखंड श्रमिक रोजगार योजना आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम तोजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये|
- होमपेज पर APPLICATION के सेक्शन में जाने पर Apply For Job Card विकल्प पर क्लिक करे|
- अब आपके सामने झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आवेदन फॉर्म आ जायगा|

- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर “I agree to above declaration / मैं उपरोक्त घोषणा से सहमत हूँ” विकल्प पर क्लिक करे|
- अब सभी जानकारी को फिर से चेक करके Submit विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- अब आपको एक नंबर दिखेगा उसे अपने पास लिखे ये नंबर “Application Ref Number / आवेदन संदर्भ संख्या” है|
- इस नंबर की सहायता से आप जॉब कार्ड को कभी भी आसानी से डाउनलोड कर सकते है|
जॉब कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- होमपेज पर APPLICATION के सेक्शन में जाने के बाद Download Job Card विकल्प पर क्लिक करे|
- अब आपके सामने एक विंडो खुलकर आ जायगी|

- इस विंडो में मांगी गयी सभी जानकारी को भरकर कैप्चा कोड भरे तथा Submit विकल्प पसर क्लिक कर दें|
- आपका जॉब कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जायगा|
शिकायत दर्ज करे
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- होमपेज पर Grievance विकल्प पर क्लिक करे|
- अब आपके सामने एक विंडो खुलकर आ जायगी|

- इस विंडो में मांगी गयी सभी जानकारी को भरकर शिकायत दर्ज करे तथा Submit विकल्प पसर क्लिक कर दें|
- इस तरह आप योजना के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पायगे|
शिकायत की स्थिति देखें
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- होमपेज पर Grievance विकल्प पर क्लिक करे|
- अब आपके सामने एक विंडो खुलकर आ जायगी
- जिसमें आपको दो लिंक दिखाई देंगे
- इनमें से आपको शिकायत की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना है

- इसके पश्चात आपको अपना ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर प्रदान करना होगा
- अब आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- आपकी शिकायत की स्थिति आपकी स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी
संपर्क करे
- टोल फ्री नंबर: 1800-120-2929
Conclusion
दोस्तों हम उम्मीद करते है की आपको हमारे आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन सूची कैसे देख सकते हैं आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करते रहेंगे अगर आपको कोई भी कठिनाई आए तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।