Mukhyamantri Bal Uday Yojana: बाल उदय योजना की शुरुआत Chhattisgarh सरकार द्वारा की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर निकलते हैं उनके लिए कौशल रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी सभी सहायता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रदान करेगी।अगर आप भी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है और Mukhyamantri Bal Uday Yojana CG का लाभ उठाना चाहते है तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से इस योजना की सभी जानकारी को विस्तार से दे रहें हैं। योजना से जुडी सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल के साथ अंत तक जुड़े रहें।
मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना
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Mukhyamantri Bal Uday Yojana Chhattisgarh
मुख्यमंत्री बाल उदय योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए बाल गृह में सजा काट रहे बच्चों को बाहर आने पर बेहतर रोजगार प्राप्त कराया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बच्चे बाल संप्रेक्षण गृह यानि चाइल्ड ऑब्जरवेशन होम से बाहर निकलते हैं उन्हें कौशल रोजगार एंव स्वरोजगार प्राप्त कराई जाएगी। साथ ही में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि बाल गृहों से बालक को बाहर निकलने की आयु को लंबित करते हुए 21 साल की जाती है। यानी कि अब तक बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर निकलने की आयु 18 साल की थी जिसे बढ़ा दी गई है। जिससे बाल बालिकाएं किसी दूसरे पर आश्रित ना हो करके आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
बाल उदय योजना की पूरी जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री बाल उदय योजना” |
किसके द्वारा आरंभ हुआ | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
कब शुरू की गई | साल् 2023 बजट के दौरान |
उद्देश्य | बाल गृह मे सजा पूरी कर चुके बच्चों को रोजगार प्रदान कराना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के बालक एवं बालिकाएं |
बजट | 1 करोड रुपए का पेश किया गया |
आवेदन | जल्द ही |
हेल्पलाइन नंबर | जल्द ही |
Mukhyamantri Bal Uday Yojana Chhattisgarh उद्देश्य
जैसा की आप सभी जानते हैं की बालक एवं बालिकाएं बाल संप्रेक्षण ग्रुप से बाहर निकलते हैं तब उनके सामने कई तरह के प्रश्न आ जाते हैं जैसे कि रहने के लिए आवास की सुविधा कहां से लाए?, खाने पीने के लिए रोजगार कैसे ढूंढे? आदि। इन सभी समस्याओ को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बाल उदय योजना को शुरू किया गया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बाल गृह में सजा पूरी कर चुके बच्चों को रोजगार प्राप्त कराना है। जिससे इन बच्चों को आवास के साथ-साथ रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता जेसी सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा सके। “Bal Uday Yojana 2023” सरकार ने रोजगार प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 18 से 21 वर्ष की रखी है जिससे बाल बालिकाएं किसी दूसरे पर आश्रित ना हो करके आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Benefit and Features)
- मुख्यमंत्री बाल उदय योजना की घोषणा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के दौरान किया गया है
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सही ढंग से चलाने के लिए एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह से बाहर निकलने वाले उठाने वाले बाल एवं बालिकाओं की आयु सीमा पहले 18 वर्ष थी जो 21 वर्ष कर दी गई है
- Mukhyamantri Bal Uday Yojana CG के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल संप्रेक्षण गृह ओ से बाहर निकलने वाले बच्चों को आवास सहित रोजगार, उनका कौशल विकास करना, इसके लिए उन्हें शिक्षा प्रदान करना आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- यह सब सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने CM Bal Uday Yojana CG के अंतर्गत 01 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
- इस योजना के कारण बाल संप्रेक्षण गृह में निवास करते बालकों को आत्मनिर्भर बनने में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पूरी सहायता करेगी।
- मुख्यमंत्री बाल उदय योजना की घोषणा सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान की गई। जिसमें इसके बारे में जानकारी दी गई।
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बाल उदय योजना बजट क्या है (CM Bal Uday Yojana budget)
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा साल 2023-24 का बजट पेश किया गया हैं। बजट के दौरान सरकार ने बहुत सारी लाभकारी योजनाओं को बताया गया हैं। जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिकों को कहीं ना कहीं कुछ लाभ प्राप्त होंगे, इन सभी योजनाओं की श्रेणी में एक ऐसी कल्याणकारी (Mukhyamantri Bal Uday Yojana 2023) योजना जो चाइल्ड ऑब्जर्वेशन रूम अर्थात बाल गृह में सजा काट रहे बाल बालिकाओं के लिए निकाला गया है,1 करोड रुपए का बजट तैयार किया है जिसके अंतर्गत बाल गृह से निकलने वाले बाल बालिकाओं को रोजगार आवास एवं शिक्षा प्रदान कराने की नीति तैयार की गई है।
Mukhyamantri Bal Uday Yojana Chhattisgarh Eligibility (पात्रता)
- प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल उदय योजना का लाभ प्रदेश के निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- छत्तीसगढ़ की इस योजना में संप्रेषण गृह चाइल्ड ऑब्जर्वशन में रहने वाले बाल एवं बालिकाएं ही इस योजना के पात्र होंगे। अन्य योजना के पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- mobile no
- फोटो
मुख्यमंत्री बाल उदय योजना में आवेदन (Online Apply)
दोस्तों यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बता दें की आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना से जुडी आवेदन करने की सभी जानकारी नहीं दी गई हैं जैसे – ही मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसी वक्त हम आपको सबसे पहले अपडेट प्रदान करेंगे ताकि आप योजना का लाभ प्राप्त कर सके। तब तक आप हमारे इस आर्टिकल के साथ जुड़े रहें।
FAQs
Ans : छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई योजना है।
Ans : बजट 2023-24 के दौरान की गई।
Ans : बाल गृह यानि ऑब्जरवेशन होम में सजा काट रहे बालक एंव बालिकाओं को रोजगार और अन्य चीजें प्राप्त कराना।
Ans : इसके लिए 1 करोड़ का बजट तैयार किया गया है।
Ans : इसकी जानकारी अभी सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है।