Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana : जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्य एवं केंद्र सरकार हमारे देश के नागरिकों के लिए ये विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। इन सभी योजनाओं का संचालन कर सरकार देश के लोगों का कल्याण एवं विकास चाहती है। सरकार देश की बेटियों के लिए भी विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। जिससे देश की बेटी की तरक्की हो सके और वह अपने जीवन में सुखी रह सके। आज हम आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के बारे में बताएंगे। सरकार इस योजना के तहत राज्य की गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता लगभग 50 हज़ार रुपए की होगी।
यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं, जो गरीब परिवार से है और इस योजना के तहत अपनी बेटी को लाभ प्राप्त करवाना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Shaadi Anudan Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने के प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
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Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए अनुदान प्रदान करेंगी। सरकार इस योजना के तहत 50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिस भी माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब है और वह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इस योजना का लाभ राज्य की अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति और विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो बेटियों को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना की धनराशि डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के मुख्य विचार
योजना का नाम | उत्तराखंड शादी अनुदान योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश की गई | उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा |
विभाग | महिला कल्याण विभाग, उत्तराखंड |
लाभार्थी | उत्तराखंड के गरीब परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों की शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 50 हज़ार रुपए |
राज्य | उत्तराखंड |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य
Uttarakhand Saubhagyavati Yojana
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana का उद्देश्य राज्य के सभी गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। राज्य में ऐसे कई परिवार है जिन्हें अपनी बेटी की शादी के समय क्षण लेना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना से उन्हें किसी भी प्रकार का क्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना का लाभ सभी गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें प्रदान किया जाएगा।
Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana का लाभ और विशेषताएं
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड शादी अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए अनुदान प्रदान करेंगी।
- सरकार Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana के तहत 50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- जिस भी माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब है और वह अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार इस योजना का लाभ राज्य की अनु सूचित जाति, अनु सूचित जनजाति और विधवा महिलाओं की बेटियों को प्रदान करेगी।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो बेटियों को ही प्रदान किया जाएगा।
- Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana की धनराशि डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana Eligibility (पात्रता)
- इस योजना के तहत जो भी लड़की आवेदन कर रही है वह उत्तराखंड की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana का लाभ केवल एक परिवार की दो ही बेटियों को प्रदान किया जाएगा।
- बीपीएल श्रेणी और अंत अयोध्या का धारक परिवार की बेटियां भी इस योजना की पात्र होंगी।
- यदि कोई भी विधवा जो विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं और अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- अन्त्योदय राशन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा पेंशन प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा
- विवाह प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी कार्ड
- दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब होम पेज पर आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र की सूची दिख जाएगी।
- अब आपको निराश्रित विधवा की पुत्रियो की शादी हेतु वित्तीय सहायता या अनु सूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री शादी हेतु वित्तीय सहायता के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी श्रेणी के आधार का चयन करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और प्रिंट करवा लेना है।
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें।
- और मांगे गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ Attach कर दे।
- इसके बाद आपको ये आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराना होगा।
- अब आपकी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हुई।
FAQs
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है।
इस योजना के तहत केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की आवेदन कर सकती है।
सरकार Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana के तहत 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।