Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana Online Apply उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं| इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है इस योजना का शुभारंभ इसलिए किया गया ताकि जो भी विकलांग व्यक्ति है उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके|
यदि आप विकलांग योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां आपको इस विषय से संबंधित सभी जानकारियां जानने को मिलेगी क्योंकि इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana क्या है इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि UP Viklang Pension Yojana के बारे में सभी विस्तारपूर्वक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें|
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Table of Contents
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि प्रदान की जाएगी| यह धनराशि प्राप्त कर उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा| उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है| प्रदेश के सभी नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना अनिवार्य है|
UP Viklang Pension Yojana Key Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
आरंभ की गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्ति |
अनुदान राशि | 500 रुपए प्रतिमाह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
Viklang Pension Yojana New Update
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार अभियान
जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है जिसकी वजह से मोदी सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है| इसी के चलते देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नई घोषणा की गई है| देश के विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से अगले 3 महीने तक प्रतिमाह ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाएगी यह धनराशि लाभार्थी के खाते में अगले 3 महीने के लिए दो किस्तों में सीधे दी जाएगी इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा इसका प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है|
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना है|
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना|
- विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे|
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना भी है|
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग व्यक्ति यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं|
- राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी|
- प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि प्राप्त कर विकलांग लाभार्थियों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी|
- उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है|
- इसी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए|
- विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे|
- इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरंभ की गई|
- यह योजना सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है|
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी|
- राज्य सरकार 40% विकलांग आवेदक को ही 500 रुपए की धनराशि करेगी|
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी|
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है|
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UP Viklang Pension Yojana Eligibility (पात्रता)
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक को 40% विकलांग होना अनिवार्य है यानी यदि आवेदक अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता होने पर वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा|
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- यदि आवेदक तीन पहिया किसी भी वाहन का मालिक है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा|
- विकलांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे|
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक का पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा|
- होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा इस ऑप्शन पर क्लिक करें|
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा|
- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे -व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, विवरण, विकलांगता का विवरण आदि को ध्यान पूर्वक भरना होगा|
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको सबमिट बटन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- इस प्रकार आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं|
UP Viklang Pension आवेदन की स्थिति कैसे देखें
- यूपी विकलांग पेंशन आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा|
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
- इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि डालना होगा इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी|
UP Viklang Pension लाभार्थी सूची कैसे देखें
- यूपी विकलांग पेंशन लाभार्थी सूची देखने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होमपेज खुलकर आएगा|
- इस पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने और पेज खुल कर आएगा|
- इस पेज पर आपको नीचे पेंशनर सूची का सेक्शन दिखाई देगा आप जिस वर्ष की भी पेंशनर सूची देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें|
- क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर उस वर्ष की पेंशनर सूची खुलकर आ जाएगी|
आवेदन के लिए लॉगिन कैसे करें
राज्य में लागू इस योजना के तहत आवेदक को अपने फॉर्म को भरने से पहले हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा|
- आवेदन के लिए लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होमपेज खुलकर आएगा|
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठाव्स्थान पेंशन का चयन करना होगा|
- इसके बाद में पेज पर जाए और आवेदक Login का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- इसके बाद आप अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड डालें|
- पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड भरे|
- अंत में Submit बटन पर क्लिक करें|
- इस प्रकार आप आसानी से विकलांग पेंशन योजना डैशबोर्ड पर लॉगइन कर सकते हैं|
Toll Free Number
समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर 18004190001
FAQ Questions
यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे|
विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है|
जी हां उत्तर प्रदेश का कोई भी पात्र विकलांग यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है|