उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कमजोर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर व् निम्न वर्ग के परिवारों आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना संचालित की जा रही है। जिसका नाम राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ऐसे परिवार को 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार को जीवन व्यतीत करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया हैं।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ, कौन होगा पात्र, इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Table of Contents
Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन सभी गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। जिस परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई है। सरकार द्वारा पहले इस योजना के अंतर्गत 20,000 रूपए की आर्थिक धनराशि का मुआवजा प्रदान किया जाता था। जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी ऐसे परिवार हैं। जिनके परिवार में कमाने वाला अब कोई नहीं है। तो उन सभी परिवार को इस योजना के तहत सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उन्हे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। क्योंकि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुआवजे की धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Key Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब नागरिक |
आर्थिक धनराशि | 30 हजार रुपए |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana के उद्देश्य
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से गरीब एवं कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा का आर्थिक धनराशि केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दी जाएंगी। जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कमाने वाला कोई और नहीं है। क्योंकि ऐसे गरीब परिवारों के एकमात्र कमाने वाली मुख्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों का जीवन काफी कठिनाइयों से व्यतीत होता है। राज्य कैसे परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर सरकार द्वारा 30,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार अभियान
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा का आर्थिक धनराशि केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दी जाएंगी। जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कमाने वाला कोई और नहीं है।
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को सरकार द्वारा 30,000 रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के परिवार को दिया जाएगा।
- ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है। यह सरकार द्वारा 30,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजे की राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदक को मुआवजे की राशि आवेदनकर्ता को आवेदन करने के 45 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य बिंदु
- आवेदक को फॉर्म की सभी भाग अंग्रेजी में दर्ज करने होंगे।
- साथ ही आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक का खाता माननीय नहीं है।
- तहसील स्तर पर जारी किया यह आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदक पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता अस्पताल तहसील स्तर या नगर पंचायत से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- आवेदक का पहचान पत्र बैंक खाता मृतक का प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Eligibility (पात्रता)
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को दिया जाएगा। जिनके मुख्य की मृत्यु हुई है।
- परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन कर्ता के परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक का विवरण आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सम्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको डिस्टिक, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का दर्ज करना होगा।
- अब आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।
District Wise लाभार्थी का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने जिलों की सूची खुल जाएगी।
- इस सूची में आपको अपने जिले का चुनाव करना होगा। जिले का चयन करने के बाद आपके सामने तहसील की सूची खुल जाएगी।
- इसके बाद आपको अपने तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने ब्लॉक की सूची खुल जाएगी।
- इस ब्लॉग सूची में आपको अपने ब्लॉक का चयन करना होगा और फिर आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने आपके जनपद वार लाभार्थियों को विवरण खुल जाएगा।
संपर्क विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको संपर्क सूत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अपने आप खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप संपर्क विवरण देख सकते हैं।