केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को आरंभ करती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों का विकास और उन्हें आत्म निर्भर बनाना होता है। जैसे की आप सभी जानते हैं कि किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है इसलिए किसान का सुख दुख को देखना हमारा कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023 को आरंभ किया है।
यह योजना किसान भाइयो को किसी दुर्घटना का शिकार होने पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। आज हम आपको इस लेख के द्वारा Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के बारे में बताएंगे, इस योजना के मुख्य विचार, योजना को आरंभ करने का उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता मापदंड, आवश्यक दस्तावेज और इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। कृपया आप इस लेख को पूरा एवं ध्यानपूर्वक पढें।
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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को आरंभ किया है। Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस किसान के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और 60 फीसद से अधिक दिव्यांगता पार अधिकतम 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के लिए किसान परिवार को 45 दिनों के अंदर ही दुर्घटना की जानकारी देकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही किसान परिवार को मुआवजा प्राप्त होगा।
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Key Highlights
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
योजना का शुभारंभ | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
किसके द्वारा पेश की गई | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
वर्ष | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / आफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसानों का जीविका साधन खेती करना होता है। अगर किसी किसान भाई की दुर्घटना मैं मृत्यु हो जाती है या उन्हें कोई हानि पहुंचती है तो उनके परिवार के लिए कोई और जीविका साधन नहीं होता इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana को आरंभ किया है इससे किसान परिवार को 5 लाख तक का मुआवजा प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दुर्घटना मे मिलेगा मुआवजा
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजा मिलने के लिए किसान के परिवार को आवेदन करना होगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इन दुर्घटनाओं के शिकार होने पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा
- लूटपाट में हुई हत्या
- मारपीट में हुई हत्या
- आग में जलने से
- बिजली का तार गिरने से
- वृक्ष गिरने से
- यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- बाढ़ में बह जाने से
- जीव जंतु जानवर के काटने से
- बिजली से करंट लगने से
- मकान के नीचे दबने की घटना से
- आतंकवादी हमला
- चैंबर में गिरने के कारण
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विभिन्न दुर्घटनाओं से प्राप्त मुआवजा
- किसान के दोनों हाथ दोनों पैर के खोने पर मुआवजा – 5 लाख रुपये
- किसान के एक हाथ और एक पैर खोने पर मुआवजा – 5 लाख रुपये
- एक पैर एक हाथ की विकलांग होने की स्थिति में 2-3 लाख तक
- किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर – 5 लाख रुपये
- विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम है – 1-2 लाख तक
- दुर्घटना में आँखें खो देने की स्थिति में मुआवजा – 5लाख रुपये
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Eligibility (पात्रता)
- Mukhyamantri Krishak Durghatna Yojana के लिए आवेदन करने वाला किसान उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान की आयु 18 से 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद उसके परिवार जैसे माता पिता पत्नी बेटा बहु बेटी पोता पोती को सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के वह किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है लेकिन वह बटाई पर या किराये पर खेती का कार्य करते हैं वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- बैंक पास बुक
- उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
- दिवयांग की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
NOTE – इस यह आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के अंदर भरना अनिवार्य है। आवेदन करने की अवधि किसी भी दशा में ढ़ाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको दुर्घटना की जानकारी जिला कलेक्टर के कार्यालय में देनी होगी वो भी 45 दिनों के अंतर्गत।
- उसके बाद आपको वहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें ओर आवश्यक दस्तावेज को फार्म से अटैच करें।
- अब आपको यह फार्म तहसील में जमा कराना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट E district edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपका पंजीकृत Login के Section पर जाना होगा।
- अब किसान को LOGIN में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा।
- जो पहले से इस योजना के लिए पंजीकृत नहीं है उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब Login करें और आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभव में Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर योजना से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- अगले पेज पर योजना से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें – जैसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावा करता का पता एवं व्यवसाय दुर्घटना खाद्य विपणन आदि।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को ‘Upload’ करें।
- अब ‘Submit’ बटन दबा के इस प्रक्रिया को पूरा करें।