Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे परिवार जिनके कमाऊ मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो गई है या परिवार में अन्य कोई कमाने वाला नहीं है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप बिहार राज्य के नागरिक हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए ख़ास साबित होगा, क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की सभी जानकारी उपलब्ध कराने जा रहें हैं। योजना को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana
प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनके मुखिया की दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु होने के बाद कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे आश्रितों को मुआवजें के रूप में सरकार 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि कमजोर परिवार के सदस्य बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना भरण-पोषण कर सकेंगे। साथ ही 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में ही इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायत राशि सीधे पीड़ित परिवार के बैंक खाते में भेजी जाएगी। Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक के पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है।
बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
लाभार्थी | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
सहायता राशि | 20,000 रुपए |
राज्य | बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
Bihar Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को सुविधा प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन किया गया हैं। जिसका नाम राष्ट्रीय परिवार योजना हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। क्योकि हम सभी जानते हैं की आर्थिक रूप से कमजोर नागरिको को अपना जीवन यापन करने के काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं। जिसके समाधान के लिए बिहार सरकार द्वारा 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि पात्र नागरिको को उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उनेह भविष्य में किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। और वह अपना भविष्य उजागर कर आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर ऐसे सभी पात्र परिवार अपना भरण पोषण कर सकेंगे और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के लाभ एवं विशेषताएं
- बिहार सरकार द्वारा Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar को शुरू किया गया हैं।
- इस योजना के माध्यम से मृतक के परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- साथ ही राज्य के गरीब एवं बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।
- योजना का लाभ प्राप्त कर मृतक के आश्रित बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना भरण-पोषण कर सकेंगे।
- अब पात्र नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए उन्हें किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके आलावा इस योजना का लाभ प्राप्त कर राज्य के नागरिक आत्मनिभर बन अपना भविष्य उजागर कर सकेंगे।
Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
- प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
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बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि
- बैंक खाता विवरण
- FIR की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Bihar Mukhyamantri Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत स्वयं का पंजीकरण कैसे करें
- आपको सबसे पहले बिहार लोक सेवाओं की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको नागरिक अनुभाग के सेक्शन पर क्लिक कर खुद का पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- जिसमें आपसे मांगी गई आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य का चयन करना हैं।
- अंत में कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- आप इस प्रकार पंजीकरण करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आपको सबसे पहले RTPS एवं अन्य सेवाएं बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
- वहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- फिर आपको आर.टी.पी.एस सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा।
- अब आपको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं के सेक्शन में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपसे आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, पुत्र पुत्री का नाम, लिंग, मृत्यु का समय, आयु, जिला, पंचायत, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करना हैं।
- आपके द्वारा सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों और फोटो को अपलोड करना हैं।
- अब आपको I Agree के ऑप्शन पर टिक करना हैं।
- फिर आपको Apply To The Office के ऑप्शन में अपने विभाग का चयन करना हैं।
- अब आपको OK के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- अंत में आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- आप इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आपको अपने नजदीकी एसडीओ ऑफिस या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना हैं।
- वहां आपको योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना हैं।
- इसमे आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना हैं।
- फिर फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की फोटो कॉपी आदि को संलग्न करना हैं।
- अब आपको अपना फॉर्म एसडीओ के कार्यालय में जमा कर देना हैं।
- फिर आपको कार्यालय के अधिकारी द्वारा आपको एक रसीद दी जाएगी।
- अब एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
- सत्यापित होने के बाद लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेज दी जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
बिहार परिवार लाभ योजना में मृतक के परिवार को 20 हजार की आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट- serviceonline.bihar.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है और जिस पर वे आश्रित है यदि किसी दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।