बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना – Download application Form पंजीकरण की प्रक्रिया

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: दोस्तों आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में विवाह को लेकर आज भी बदलाव नहीं आया है| आज भी लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने आप से कम समझते हैं उनकी इसी सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है| जिससे लोगों की यह सोच बदले और लोग अंतरजातीय विवाह करें और समाज की सोच में भी बदलाव आए समाज की इस सोच को बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन द्वारा एक ऐसी योजना को संचालित किया गया है जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको हमारा लेख अंत तक पढ़ना होगा| इस लेख में आपको इस योजना के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में सभी विस्तार पूर्वक जानकारियां प्रदान की गई है

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है| इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है| इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाली नवविवाहित जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनको आर्थिक सहायता के रूप में बिहार सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है| इस योजना के माध्यम से जो प्रोत्साहन राशि नवविवाहित जोड़ी को आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होगी इस राशि से उनको आर्थिक मदद प्राप्त होगी|

इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूली जाएगी पहले इस योजना को केवल 2 वर्ष के लिए ही आरंभ किया गया था परंतु अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है| जो भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपनी शादी के 1 वर्ष के अंतर्गत ही आवेदन कर आना होगा तभी आपको अंतर जाति विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी|

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 Highlights

योजना का नाम बिहारअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
आरंभ की गईबिहार सरकार द्वारा
राज्यबिहार
उद्देश्यअंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
लाभार्थीबिहार के अंतरजातीय विवाह करने वाले जुड़े
वर्ष2023
आर्थिक सहायता2.50 लाख
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ ऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटClick Here

योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्थितियों में छूट भी प्रदान की जा सकती है|
  • केवल अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ही 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं|
  • लाभ की राशि एक किस चीज में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है|
  • पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है|
  • विवाह पंजीकरण होना चाहिए|

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन करना है|
  • इस योजना के माध्यम से समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धारणा को विकसित किया जा सकेगा|
  • योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि 2.50 लाख रुपए पाकर बिहार के नागरिक अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित होंगे|
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी होगी|
  • इस योजना के माध्यम से समाज के लोगों की सोच में बदलाव आ सकेगा|

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 2.50 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी|
  • योजना के तहत 1.50 लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन जुडिशल नोट स्टांप पेपर जमा करने के पश्चात की जाएगी|
  • और बाकी के 1 लाख फिक्स डिपाजिट के रूप में 3 वर्षों तक रखे जाएंगे|
  • यह 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि तीन व पूरे होने के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान की जाएगी|
  • यह राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी|
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट होना अनिवार्य है|
  • बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013- 14 से संचालित किया जा रहा है|

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Benefits (लाभ)

  • Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक प्रदान की जाएगी जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया होगा|
  • अंतरजातीय विवाह करने वाले को 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी|
  • इस प्रोत्साहन राशि से अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी| 
  • जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा|
  • सभी वर्गों में समानता हो सकेगी|
  • अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा|
  • इस योजना का लाभ केवल बिहार के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नागरिक ही उठा सकेंगे|

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है|
  • यह योजना डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जानी जाती है|
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक परी स्टांप रिसिप्ट जमा करना अनिवार्य है|
  • अंतरजातीय विवाह करने वाले पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना चाहिए|
  • पहले इस योजना को केवल 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है|
  • यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा 25 हजार प्रीति अंतरजातीय विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा|

Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Eligibility (पात्रता)

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
  • योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर- अनुसूचित जाति से होना चाहिए|
  • विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए|
  • हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए|
  • विवाहित जोड़े द्वारा शादी का एक एफिडेविट होना चाहिए|
  • यदि आपका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को अलग से एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा|
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है|
  • जो भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनको विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है|

Bihar Apna Khata

आवश्यक दस्तावेज (Required Document)

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. जाति प्रमाण पत्र
  6. मैरिज सर्टिफिकेट
  7. बैंक डिटेल
  8. शादी का कार्ड
  9. शादी के फोटोग्राफ
  10. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  11. मोबाइल नंबर

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करें

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा|
  • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकलवाना होगा|
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरना होगा|
  • इस फॉर्म में आपसे आपका नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि जानकारियां भरनी होगी|
  • अब आपको अपने उन सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा जो हमने आपको ऊपर बताएं|
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा|
  • इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन पूर्ण कर चुके हैं|

FAQs Questions

बिहार में अंतरजातीय विवाह करने पर कितना पैसा मिलता है?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर अंतर जाति विवाह में कितना पैसा मिलता है इंटर कास्ट शादी में बिहार सरकार द्वारा विवाह जोड़ों को कुल 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं जिनमें से पहले उन्हें 1.5 लाख रुपये बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे और बाकी की राशि को 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा|

अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?

यह बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है जिससे समाज से अस्पृश्यता की समस्या खत्म हो सके आपको बता दें कि इस योजना में आवेदन करने वाले जोड़ों को अधिक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी|

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