Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभ

Mukhyamantri Kanyadan Yojana: आज के आर्टिकल में हम एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर राजस्थान के नागरिकों को बेहद खुशी होगी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना  है| इस योजना को आरंभ करने का मकसद है कि सभी गरीब नागरिकों की कन्याओं का विवाह ठीक प्रकार से हो सके क्योंकि गरीब नागरिकों की कन्याओं का विवाह होने में उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है|

इसलिए राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के तहत राजस्थान की सभी बेटियों और कन्याओं के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि इस समस्या का हल सरकार के द्वारा किया जाएगा| यदि आप भी अपनी बेटियों के विवाह के लिए सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं| और यदि आप इस योजना के बारे में सभी विस्तारपूर्वक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहे इसमें आपको योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई है जैसे CM Kanyadan Yojana के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि|

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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की सभी कन्याओं को, अंत्योदय परिवार की कन्याओं को, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं को तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी यह आर्थिक सहायता 31000 से लेकर 41000 तक की होगी| इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की केवल  2 पात्र कन्याएं उठा सकती हैं इस योजना  के कार्य की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी जिला कलेक्टर अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से पूरे जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 का कार्यान्वयन किया जाएगा|

इच्छुक उम्मीदवार को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा यह आवेदन पत्र विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह बाद जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा|

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Mukhyamantri Kanyadan Yojana Key Highlights

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
आरम्भ की गईराजस्थान सरकार दुवारा
राज्यराजस्थान
वर्ष2023
उद्देश्यकन्याओ के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
आवेदन प्रिक्रयाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jankalyan.rajasthan.gov.in/

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के उद्देश्य

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य एक रुप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है|
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपने कन्याओं के विवाह के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी|
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन को आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी|
  • इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि यह योजना बाल विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी| क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होगी|
  • यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी|

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ राज्य की सभी पात्र कन्याएं उठा सकती हैं|
  • राज्य में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी|
  • यह है आर्थिक सहायता 31000 रुपए से लेकर 41000 रुपए तक की होगी|
  • परिवार की केवल 2 कन्याएं हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं|
  • यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी|
  • राज्य के नागरिक राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे|

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की विशेषताएं

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है|
  • इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं ,आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी|
  • इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी|
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी|
  • मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा|
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा|
  • यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा|
  • इच्छुक उम्मीदवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं|

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से संबंधित दिशानिर्देश

  • आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा|
  • यह आवेदन पत्र तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह के छह माह पश्चात् जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा|
  • यदि आवेदक द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है तो इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी|
  • वह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है|
  • आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है|
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है|
  • शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा|
  • लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी|
  • जिला अधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृत की प्रति के साथ बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा|
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा|
  • इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी|
  • मॉनिटरिंग कमिटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे|
  • जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे|
  • इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाएगी|
  • समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा|

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता

  • आवेदक कन्या को राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए|
  • एक परिवार की केवल 2 कन्याएं ही इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी|
  • इस योजना का लाभ सभी वर्ग के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा|
  • सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे|
  • आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • विधवा महिलाएं यानी जिनके पति की मृत्यु हो गई है उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओं की पुत्रियां भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी|
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय 50,000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनके देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है|
  • उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
  • जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50,000 से अधिक नहीं है उन कन्याओं को राजस्थान सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी|

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदन पत्र
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आयु प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  6. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  7. बीपीएल कार्ड
  8. अंत्योदय कार्ड
  9. आस्था कार्ड
  10. राशन कार्ड
  11. विधवा पेंशन का पीपीओ
  12. बैंक खाता विवरण
Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी ई-मित्र जाना होगा|
  • इसके बाद आपको ई-मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी|
  • इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी ई-मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी|
  • आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे|
  • जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें|
  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रिफरेंस नंबर लेना होगा|
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं|
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे|

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Detail

विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

E- mail – sjeraj_ww@yahoo.com

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