MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana: मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत किसानो को सुविधा प्रदान की जा रहीं हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। अब राज्य सरकार द्वारा राज्य के कृषक या कृषकों के समूह को तीन हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान है और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से MP CM Krishak Mitra Yojana 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने जा रहे हैं। इस योजना से सबंधित सभी प्रकार की जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana
वित्तीय वर्ष 16 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अन्नदाताओं के हित में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य में कृषक और कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पम्प लगाए जाएंगे। राज्य में यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष मे 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी।
साथ ही किसानों को कुल लागत की मात्र 50 प्रतिशत राशि ही देना होगा। शेष राशि सरकार और बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana |
उद्देश्य | किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
राज्य | मध्य प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
MP CM Krishak Mitra Yojana का उद्देश्य
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसानो को सहायता पहुंचाने हेतु समय – समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती रहती हैं। ताकि किसानो को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हाल ही में शुरू की गई हैं। जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हैं राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करना है। ताकि किसान बिना किसी समस्या के अपनी खेती को सही तरीके से कर सके। साथ ही इस योजना के तहत स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी, और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
तीन हिस्सों में बटेगा खर्च का भार
प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की 50% राशि का वहन संबंधित कृषक या कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा। वहीं शेष 40% राशि राज्य सरकार द्वारा बहन की जाएगी जबकि 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के विकास का खर्च भार किसी एक पर ना पड़ते हुए तीन हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा वितरण कंपनी द्वारा पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का संधारण भी किया जाएगा।
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एकात्म धाम परियोजना के लिए 1,535 करोड़ रुपये स्वीकृत
ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय, अद्वैत लोक एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 1,535 करोड़ रुपये से अधिक राशि की स्वीकृति दे दी।
आंगनबाड़ी सहायिकाओं प्राध्यापक का मानदेय ब किसान कर्ज माफी लिस्टढ़ा
प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5,750 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 7,250 रुपये करने का निर्णय लिया गया। जबकि कालेजों में स्वीकृत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर काम कर रहे अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई। इससे 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य में मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन 16 सितंबर 2023 को किया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र सहायता योजना के तहत वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
- जिससे किसानों को सिंचाई करने में सहायता मिल सकेगी।
- साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करके किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- MP Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50% राशि ही कृषक/कृषकों के समूह को खर्च करनी होगी।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को 2 वर्षों तक संचालित किया जाएगा।
- प्रथम वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 10,000 पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- बाकी शेष 40% लागत राशि राज्य सरकार द्वारा और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी को दिया जाएगा।
- केवल राज्य के कृषक एवं कृषकों के समूह इस योजना के पात्र होंगे।
- लाभार्थी किसान के पास पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश 2024 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
दोस्तों यदि आप किसान या कृषकों के समूह पंप कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें की अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फिलहाल ही इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई हैं। इस योजना को लागू नहीं किया गया है और ना ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई हैं। जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी तो हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से तुरंत सूचित कर देंगे। ताकि आप भी सिंचाई की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पंप कनेक्शन प्राप्त कर सके। तब तक आप हमारे इस आर्टिकल के साथ जुडे रहें।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana FAQs
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana को मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन दिए जाएंगे।
MP CM Krishak Mitra Yojana के अंतर्गत प्रथम वर्ष में सरकार द्वारा 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को पंप कनेक्शन की लाइन प्राप्त करने के लिए 50% लागत राशि का वहन करना होगा।