{पंजीकरण} मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2023 आवेदन फॉर्म | पात्रता व लाभ

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को मध्यvप्रदेश राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी थी | Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana के अंतर्गत मध्यप्रदेश के रहने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले बी पी एल श्रेणी के व्यक्तियों को सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य परउपकरण उपलब्ध कराती है  या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराती है| मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के ज़रिये  लाभार्थी स्वयं का व्यवसाय तथा उधोग आरंभ कर सकते है | मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट@mpscfdc.mp.gov.in से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा

 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना के ज़रिये मध्य प्रदेश की सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता पहुंचना और रोज़गार प्रदान करके  प्रोत्साहित करना है तथा अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है | Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है करना ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी आर्थिक समस्याओ को तथा  बेरोज़गारो की समस्या को दूर कर सकते है | जो गरीब  लोग पैसे न होने की वजह से अपना कोई रोज़गार शुरू नहीं कर पाते वह मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से मदद प्राप्त कर स्वयं का उद्योग आरंभ कर सकते हैं

Benefits of Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

  • कोई भी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे आता हो या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति का हो योजना का लाभ उठा सकता है
  • इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते है जो किसी अन्य योजना का हिस्सा बनकर लाभ न उठा रहा हो
  • एक व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ही इसी योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है
  • मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा आरंभ किए जाने वाले उद्योग की परियोजना लागत अधिकतम ₹50000 होनी चाहिए|
  • सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में कुल परियोजना लागत का 50% अथवा अधिकतम ₹15000 दिए होंगे
  • लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी        
Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

मुख्य तथ्य Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana

योजना का नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
योजना की प्रारंभिक तिथि 1 अगस्त 2014
विभाग राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
आवेदन की आरंभ तिथि खुली है
आवेदन की अंतिम तिथि not declared
योजना का प्रकार राज्य सरकार की योजना
लाभार्थी राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आरक्षित जातियां
उद्देश्य लाभार्थियों को सशक्त बनाना
आवेदन का प्रकार ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://mpscfdc.mp.gov.in
Read About MP Yuva Swabhiman Rojgar Yojana

मध्यप्रदेश Arthik Kalyan Yojana वित्तीय सहायता

  • योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत रुपये 50 हजार होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
  • 50 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 15,000/-)।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता (दस्तावेज़ )

  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
  • आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
  • आवेदक किसी बैंक ,वित्तीय संस्थान,गैर वित्तीय बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
  • राशन कार्ड
  • Voter ID Card
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • अनुसूचित जातिप्रमाण पत्र ,पिछड़ी वर्ग ,बी पी,एल आदि जो जाति आपकी है उसका जाति प्रमाण पत्र |

मार्जिनमनी सहायता एवं ऋण अदायगी

  • योजना के लिएः- परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत (अधिकतम रु. 15,000/-) मार्जिनमनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी।
  • आरंभिक स्थगन (moratorium)   की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।
  • आरंभिक स्थगन (moratorium)   के बाद, ऋण अदायगी 5 वषो में होगी

मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट @mpscfdc.mp.gov.in पर जाना होगा|
  • इसके पश्चात आपको आधिकारिक वेबसाइट पर “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करें तथा एक नई कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करें|
  • अब इस खुली हुई नई कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से जुड़ी सभी अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त होगी इन सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इसके पश्चात वेबसाइट के सबसे अंतिम भाग में आपको पीडीएफ फॉर्म में आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा|
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद सभी जानकारी अपना नाम ,व्यवसाय का नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि भर दे |
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी अटैच करके मुख्य कार्यपालन अधिकारी , कार्यपालन अधिकारी तथा जिला इंटरमीडिएट सहकारी विकास समिति में जमा कर दे |
  • इसके बाद ये फॉर्म चयन समिति के पास पहुंचाया जायेगा जिसके बाद  समिति इस फॉर्म की जांच करेगी | जांचने के बाद समिति फॉर्म को बैंक में भेज देगी और फॉर्म में सभी जानकारी ठीक होने के बाद बैंक द्वारा  आवेदन की प्राप्ति के ३० दिनों के अंदर  स्वीकृति दे दी जाएगी |
  • इस आवेदन फॉर्म बैंक द्वारा पास होने के बाद आवेदक को 15 दिन के अंदर आर्थिक सहायता पंहुचा दी जाएगी |

Download Application Form Arthik Kalyan Yojana

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