Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया गया हैं राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के युवाओ को बेहतर रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि युवाओ को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत बेरोजगार नागरिकों को झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप झारखंड राज्य के नागरिक हैं और रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा यह आर्टिकल आपके लिए ही हैं , क्योकि आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की सभी जानकारी विस्तार से देने जा रहें हैं। योजना की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
Table of Contents
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हाल ही में योजना को शुरू किया गया हैं। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा हैं। यह ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के नागरिक योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करके स्वरोजगार को स्थापित कर सकेंगे। जिसके लिए सरकार की ओर से 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए है।
इसके आलावा लाभार्थी को ₹50000 तक के ऋण पर कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास किया जा रहा हैं तथा नागरिको को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा हैं। Also Read झारखंड फसल राहत योजना
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Details in Highlights
योजना का नाम | झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना |
किस ने लांच की | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां |
साल | 2023 |
उद्देश्य | स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.jharkhand.gov.in/ |
ऋण की राशि | 25 लाख रुपए तक |
अनुदान | 40% या फिर 5 लाख रुपए |
आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड के उद्देश्य
झारखंड सरकार राज्य के नागरिको को सुविधा प्रदान करने के लिए कई अहम प्रकार की योजनाओ का संचालन करती रहती हैं ताकि राज्य के नागरिको को रोजगार मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए, झारखंड सरकार ने MukhyamantriRojgarSrijanYojana2023 को हाल ही में शुरू किया हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के लिए नागरिकों को लोन राशि प्रदान करना हैं। ताकि राज्य के नागरिक अपने हुनर के आधार अपने व्यवसाय की स्थापना करके एक अच्छी आमदनी को प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। इसके आलावा युवाओ को सरकार कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करा रही हैं। कल्याण विभाग झारखण्ड लोन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सखी मंडल से संबंधित सभी नागरिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। जिससे झारखंड की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी तथा झारखंड के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana आवेदन करने के लिए कार्यालय
झारखंड सरकार द्वारा आपको MukhyamantriRojgarSrijanYojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय में जाना हैं । जो इस प्रकार हैं –
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के लाभार्थी
jharkhand Old Age Pension Yojana
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 के लाभार्थी कुछ इस प्रकार है।
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल की दीदियां
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- झारखंड सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
- राज्य के युवाओ को इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- अब लाभार्थी अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर सकेंगे।
- झारखंड सरकार द्वारा अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई हैं।
- इसके आलावा योजना के अंतर्गत बेरोजगार नागरिकों को वाहन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर में गिरावट आएगी तथा प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹500000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं लें सकेंगी।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility (पात्रता)
- झारखंड सरकार द्वारा योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
- जिसमें लाभार्थी की की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- इसके आलावा सखी मंडल की दीदियां में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पोर्टल पर उपलब्ध विभाग
पोर्टल पर उपलब्ध विभागों की सूची इस प्रकार से है:
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर, एनिमल हसबेंडरी एंड कोपरेटिव
- डिपार्टमेंट ऑफ़ कैबिनेट इलेक्शन
- डेपॉर्टेन्ट ऑफ़ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड विजिलेंस
- कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ बिल्डिंग हसबेंडरी
- ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनिटेशन डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एनर्जी
- डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंस
- फ़ूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंस्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट
- फारेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट
- हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फॅमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन
- डिपार्टमेंट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स
- इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट
- लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ लॉ
- डिपार्टमेंट ऑफ़ माइंस एंड जियोलॉजी
- पर्सोनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिफॉर्म्स एंड राजभाषा
- प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स
- रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट
- रूरल डिपार्टमेंट
- डिपार्टमेंट ऑफ़ SC/ST/OBC एंड माइनॉरिटी
- डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट
- टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एंड युथ अफेयर्स
- डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट
- अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग
- वाटर रिसोर्सेज
- वीमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2023 आवेदन हेतु कार्यालय विवरण
संख्या | कार्यालय का नाम |
1 | झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम Jharkhand State Backward Classes Finance and Development Corporation |
2 | जिला कल्याण पदाधिकारी District Welfare Officer |
3 | झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम Jharkhand State Scheduled Caste Cooperative Development Corporation |
4 | राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम State minority finance and development corporation |
5 | झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation |
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन कैसे करें
- लाभार्थी को आवेदन करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े कार्यालय में जाना हैं।
- वहां जाने के बाद आप कार्यालय में जाकर अधिकारी से आवेदन फॉर्म ले लें।
- अब आपको फार्म में पूछी गई जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, लिंग, वर्ग, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
- फिर आप फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें।
- एक बार फिर से आप फॉर्म को दोबारा पढ़ लें और यदि किसी भी प्रकार की गलती होगी तो उसका सुधार कर लें।
- इसके बाद आप अपना फॉर्म को कार्यालय में अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- फ़रम जमा हो जाने के बाद आपके फॉर्म व डाक्यूमेंट्स का अधिकारी द्वारा सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जायेगा।
- इस प्रकार अब आपको योजना के अंतर्गत लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
यह योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना के माध्यम से नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिसके माध्यम से वह खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे।
आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,मूल प्रमाण पत्र , सालाना आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र ,आयु का प्रमाण ,आय प्रमाण पत्र ,पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ , मोबाइल नंबर , बैंक अकाउंट डिटेल्स
राज्य के उन सभी नागरिकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा जो निम्न श्रेणी से संबंधित है जैसे ST ,SC ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,विकलांग जन ,और सखी मंडल की महिलाएं।