हरियाणा पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन| Pashudhan Bima Yojana Application Form | हरियाणा पशुधन बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता | Haryana Pashudhan Bima Yojana Apply
सरकार द्वारा समय-समय पर देश के नागरिकों के उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है| भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा देश के अधिकांश नागरिक खेती व पशुपालन के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं परंतु पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है| हरियाणा पशु बीमा योजना के द्वारा हरियाणा सरकार पशुपालकों को पशुओं से संबंधित बीमा कवर प्रदान कर रही है जिसके द्वारा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी आज हम इस लेख के द्वारा आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया,, उद्देश्य, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पात्रता आदि प्रदान करेंगे| इस योजना की पूर्ण जानकारी के लिए कृपया इस लेख को अंत तक पढ़े
Table of Contents
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022
हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है इस योजना को सन 2016 में आरंभ किया गया था| इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के पशुपालकों को पशुओं का बीमा कवर बहुत ही कम प्रीमियम के भुगतान पर दिया जा रहा है| इस योजना के द्वारा पशुपालक केवल ₹25 से ₹100 के प्रीमियम के भुगतान पर अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं इस बीमा की अवधि 3 साल है| 3 साल की अवधि के अंदर अगर पशुपालकों के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा| इस बीमा योजना से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे से की जाएगी| यह बीमा खबर गाय भैंस बैल ऊंट भेड़ बकरी तथा सूअर आदि पर प्रदान किया जाएगा तथा राज्य के अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का लाभ निशुल्क उठा सकते हैं अर्थात किसी प्रकार की भुगतान की आवश्यकता नहीं है
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2022 उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को पशुओं का बीमा कवर प्रदान करना है| पशु बीमा कवर के द्वारा पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर मुआवजा बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा| इस प्रकार पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा मिली मुआवजा राशि का उपयोग वे दूसरे पशु खरीदने में कर सकते हैं| इस योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख पशुओं को शामिल किया जाएगा
Key Highlights Of Haryana Pashudhan Bima Yojana 2022
योजना का नाम | हरियाणा पशुधन योजना 2021 |
किसके द्वारा संचालित | हरियाणा सरकार |
उद्देश्य | पशु बीमा कवर प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के पशुपालक |
ऑफिशल वेबसाइट | www.pashudhanharyana.gov.in |
बीमा प्रीमियम राशि
यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करके पशु बीमा करवा सकते हैं
पशु | प्रीमियम राशि |
गाय | Rs 100 |
भैंस | Rs 100 |
बैल | Rs 100 |
ऊंट | Rs 100 |
भेड़ | Rs 25 |
बकरी | Rs 25 |
सूअर | Rs 25 |
बीमा योजना के अंतर्गत कवर होने वाली परिस्थितियां
इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं| यहां पर हम आपको बीमा योजना में कवर होने वाली परिस्थितियों की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं|
- करंट लगने के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाना
- बाढ़ आने पर पशुओं की मृत्यु हो जाना
- प्राकृतिक आपदा आने पर पशुओं की मृत्यु हो जाना
- वाहन आदि से टकराने पर पशुओं की मृत्यु हो जाना
- नदी में डूबने से पशु की मृत्यु हो जाना
- किसी बीमारी से पशु की मृत्यु हो जाना
मुआवजे द्वारा वित्तीय सहायता
पशुपालक को पशु की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी| सहायता राशि इस प्रकार है
पशु | सहायता राशि |
गाय | Rs 80000 |
भैंस | Rs 88000 |
घोड़ा | Rs 40000 |
ऊंट | Rs 40000 |
भेड़ | Rs 5000 |
बकरी | Rs 5000 |
सूअर | Rs 5000 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का संचालन हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के 100000 पशुओं को कवर किया जाएगा
- राज्य के अनुसूचित जाति के लोग इस योजना का लाभ निशुल्क उठा सकते हैं
- बीमा की प्रीमियम राशि केवल ₹25 से ₹100 तक है
- एक बार प्रीमियम राशि का भुगतान पर 3 वर्ष का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है
- पशु की मृत्यु हो जाने पर पशुपालक को मुआवजे के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिस कारण पशुपालक का आर्थिक नुकसान नहीं होगा
- बीमा योजना में भैंस गाय बैल ऊंट घोड़ा भेड़ बकरी सूअर आदि पशुओं को कवर किया जाएगा
- ₹5000 से लेकर ₹88000 तक की सहायता राशि इस योजना के द्वारा प्रदान की जा रही है
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता
बीमा योजना हेतु पात्रता कुछ इस प्रकार है
- आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है
- आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- आवेदक का पशुपालक होना अनिवार्य है
हरियाणा पशुधन बीमा योजना की महत्वपूर्ण दस्तावेज
महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कृपया आप निम्नलिखित प्रक्रिया को को फॉलो करें
- सर्वप्रथम आप पशुधन बीमा योजना की Official Website पर जाएं
- आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा
- होम स्क्रीन पर Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करें
- इसके पश्चात एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको डाउनलोड आवेदन पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर एड्रेस बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करनी होगी
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा
- अब आपको आवेदन पत्र, पशुपालन से संबंधित विभाग में जमा करना होगा
Helpline Number
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी हैं यदि आप इस योजना से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |
- Helpline Number– 0172-2714001
- Email Id– dg.ahd@hry.nic.in
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