मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना : ऑनलाइन आवेदन पात्रता व लाभ

छत्तीसगढ़ के किसानों की आय में वृद्धि करने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 17 दिसंबर को गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना (Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana) को लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और ग्रीन इंडिया मिशन को पूरा करने का सपना साकार हो सकेगा। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगे। ताकि आप भी इस योजना के तहत अपनी निजी भूमि पर वृक्ष लगाकर इसका लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको यह आर्टिकल ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana

Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने की खुशी में छत्तीसगढ़ गोरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर 2 लाख एकड़ भूमि निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत निजी भूमि पर पौधों के रोपण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10000 रूपए का बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत वृक्ष तैयार होने पर किसानों को पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की गारंटी भी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। इससे किसानो की आय बढोतरी होगी व बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।

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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना Key Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यनिजी भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देना आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना
लाभ50% सब्सिडी और प्रति एकड़ 10 हजार रुपए बोनस
राज्यछत्तीसगढ़
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttp://www.cgforest.com/

Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में इमारती में महंगी लकड़ियों वाले पेड़ों के पौधे लगाने के लिए राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा निजी भूमि पर पौधारोपण को प्रोत्साहन देकर आधारित उद्योगों को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और जंगलों पर दबाव कम करना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं राज्य में पर्यावरण व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। किसानों द्वारा तैयार की गई पेड़ों की लकड़ी को छिलवाने का कार्य राज्य सरकार का होगा। राज्य सरकार द्वारा पेड़ों की लकड़ियों को निर्यात के लिए वन विभाग देश विदेश की कंपनियों के साथ मिलकर किसानों से एमओयू करेगा।

100 करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान

राज्य के नागरिकों को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर बांस, सागौन, शीशम, ग्राफ्टेड, आंवला, चंदन जैसी इमरती व महंगी लकड़ियों वाले पौधे को लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। किसानों को पौधों के रोपण के लिए सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रूपए बोनस भी दिया जाएगा। यदि कोई किसान इस योजना के तहत अपनी एक एकड़ भूमि पर एक लाख रुपए खर्च करके पौधे लगाता है तो सरकार द्वारा उसे 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी दी जाएगी।

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प्राकृतिक पेड़ों के काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत शासन द्वारा किसानों की निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की कटाई के नियमों का विश्लेषण कर दिया गया है। जिससे माध्यम से  अब भूमि धारक अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को पेड़ों की काटने की सूचना केवल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देनी होगी। भूमि धारक चाहे तो वन विभाग से भी पेड़ कटवा सकते हैं। आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अनुमति देनी होगी।

इस योजना के तहत इमारती लकड़ी का होगा आयात

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वर्तमान समय में  भारत में प्रतिवर्ष 60,000 करोड़ रुपए की इमारती लकड़ी का आयात विदेश से किया जाता है। जिस का 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। सरकार ने काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना पर भी इसके लिए काम शुरू किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेड़ों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 17 दिसंबर को गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना  के लाभ एवं विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ के नागरिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यवसायिक वृक्षारोपण करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया गया है।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से लकड़ी से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के तहत पेड़ तैयार होने पर पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने का कार्य सरकार का होगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
  • शासन द्वारा किसानों की निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित और प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की कटाई के नियमों का विश्लेषण कर दिया गया है।
  • किसानों को पौधों के रोपण के लिए सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रूपए बोनस भी देगी।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के माध्यम से  अब भूमि धारक अपनी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित पेड़ों की कटाई को खुद करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर 2 लाख एकड़ भूमि निजी भूमि पर इमारती व औषधीय वृक्ष तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत वृक्ष तैयार होने पर किसानों को पेड़ों की लकड़ी, छाल आदि बिकवाने की गारंटी भी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी।

Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी पात्र होंगे।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी वर्ग के नागरिक पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • स्थाई प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीनी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhymantri Vriksh Sampada Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  • मुख्यमंत्री व संपदा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आप ने प्राप्त किया था।
  • इस प्रकार आप इस योजना के तहत सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।

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