प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की घोषणा वित्तमंत्री श्री मति निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को की गयी है इस योजना के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्रो के छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे कारोबारियों और व्यापारियों का जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है वह लघु व्यापारी पेंशन योजना के लाभ उठा सकते हैं
लघु व्यापारी पेंशन योजना 2020
इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों तथा व्यापारियों को ही शामिल किया जायेगा | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए 3 .2 लाख जन सेवा केन्द्रो को काम सौपा गया है छोटे कारोबारियों और व्यापारी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराकर लाभ उठा सकते है |लेकिन इनकम टेक्स देने वाले जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,कर्मचारी राज्य बिमा निगम ,नेशनल पेंशन सिस्टम ,और अन्य पेंशन योजना से जुड़े लोगो को प्रधानमत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ नहीं मिल सकता |

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2020 का उद्देश्य
हमारे देश के असंगठित क्षेत्रो के छोटे दुकानदार तथा छोटा व्यवसाय करने वाले लोग बुढ़ापे में अपना कारोबार नहीं सभाल पाते जिस कारण वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते है तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बाद वे लोग अपना जीवनयापन ठीक से नहीं कर पाते उन छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन 2020 के ज़रिये 60 वर्ष की आयु के पश्चात् प्रतिमाह 3000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा इस धनराशि के द्वारा छोटे दुकानदारों ,कारोबारियों को बुढ़ापे के दिनों में उचित सुविधा उपलब्ध कराना|इस योजना के ज़रिये असंगठित क्षेत्रो के लोगो को आत्मनिर्भर बनाना तथा सशक्त बनाना |
Pradhan Mantri Laghu Vyapari Scheme
मुख्य तथ्य लघु व्यापारी पेंशन योजना
योजना का नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना |
द्वारा लॉन्च किया गया | पीएम नरेंद्र मोदी |
Nodal Agency | Life Insurance Company (LIC) |
लॉन्च की तारीख | 31 मई 2019 |
नामांकन शुरू करें | शीघ्र उपलब्ध |
नामांकन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया है |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी और दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
लाभार्थी की संख्या | 3 करोड़ रु |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें | 3.2 लाख सीएससी केंद्र |
Check Atal Pension Yojana
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2020
योजना के अंतर्गत कुल प्रीमियम का 50% लाभार्थी द्वारा तथा 50% केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड के खाते में प्रतिमाह डाला जाएगा | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रूपये की मासिक पेंशन पाने के लिए लोगो को प्रीमियम देना होगा| 18 साल की आयु वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को प्रति माह 55 रूपये का प्रीमियम देना होगा तथा 40 साल की उम्र वाले लोगो को अधिकतम 200 रूपये का प्रीमियम प्रतिमाह देना होगा |
- हमारे देश के छोटे कारोबारी ,व्यापारी जो जी एसटी के तहत पंजीकृत है वह लाभार्थी इस योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे |
- लघु व्यापारी पेंशन योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगी
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के रूप में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी |
- आवेदन करने वाले लाभार्थियों का बैंक खाता होना अनिवार्य है |
लघु व्यापारी पेंशन योजना के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए |
- आवेदन करने वाले लाभार्थी का कारोबार तथा व्यापार भारत देश की सीमा के भीतर ही होना चाहिए तभी वह इस योजना में आवेदन कर सकते है |
- आधार कार्ड
- आवेदक का बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- पंजीकरण नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में आवेदन कैसे करे?
इस योजना के अंतर्गत इच्छुक लाभार्थियों का पंजीकरण जन सेवा केन्द्रो द्वारा किया जायेगा |यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो निचे दिए गए तरीके का पालन करे |और इस योजना का लाभ उठाये |
- सर्वप्रथम लाभार्थियों को अपने सभी दस्तावेज़ों को लेकर निकटतम जन सेवा केंद्र में जाना होगा |इसके बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को जन सेवा केंद्र के एजेंट के पास जमा करने होंगे |
- इसके पश्चात् जन सेवा केंद्र के अधिकारी आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देंगे और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको दिया जायेगा |