प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2020 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा छोटे खुदरा दुकानदारो व व्यापारियों को जिनकी वार्षिक कारोबार 1,5 करोड़ रूपये है सम्मिलित किया जायेगा। Pradhan Mantri Karam Yogi Man Dhan Yojana मे सरकार द्वारा 18 से 40 वर्ष के 3 करोड़ लाभार्थियो को प्रथम चरण में शामिल करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्रो के लाभार्थियो को पंजीकृत करने के लिये सरकार द्वारा 3.2 जनसेवा केन्द्रो को यह काम सौपा है। इस योजना के अन्तर्गत केवल न्यूनतम 55 रूपये का मासिक प्रीमियम देकर लाभीर्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह रूप्ये 3000 मासिक पेशन प्राप्त कर पायेगा।
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Pradhan Mantri Karam Yogi Man Dhan Yojana
देश के वह छोटे कारोबारी तथा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है तथा उनका वार्षिक टर्नओवर(कारोबार) रूपये डेढ़ करोड़ से अधिक नही है वह PMKYM Yojana के लिये एक पात्र उम्मीदवार है। दिनांक 5 जुलाई 2020 को वित्तीय मंत्री श्री निरमाला सीतारमन ने इस योजना को आरम्भ करने के संकेत वित्तीय बजट में दे दिये हैं। Pradhan Mantri Karam Yogi Man Dhan Yojana में लार्भीयो को आनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित कर पंजीकृत किया जायेगा तथा केवल आधार कार्ड की सहायता से कोई भी पात्र व्यापारी योजना का लाभ ले सकता है।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उददेश्य
केन्द्र सरकार देश के प्रत्येक छोटे बड़े कारोबारी को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसी लक्ष्य को ध्यान मे रखकर मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को आरम्भ करने का निर्णय लिया है। यह योजना निश्चत तौर पर लाभार्थियो को उनके बुढ़ापे के दिनो मे आत्मनिर्भर बनाये रखेगी एवं वह योजना के अन्तर्गत प्राप्त पेशन धनराशि से अपना गुजर बसर आराम से कर पायेगे।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य तथ्य
Scheme Name | PM Karam Yogi Man Dhan Yojana |
Launched by | PM Narendra Modi |
Launched Date | 31st May 2019 |
Start to enroll | Available Soon |
Last date to enroll | Not yet Declared |
Beneficiary | Small Traders and Shopkeepers |
Benefits | Rs 3000 after 60 years age |
Number of beneficiary | 3 crore |
Mode of Application | Online |
Apply Online Website | 3.2 Lakh CSC Center |
मुख्य तथ्य प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
- यह योजना 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तीय पोेषित है।
- योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र केवल आनलाईन माध्यम से स्वीकृत किये जायेगे।
- केन्द्र सरकार द्वारा योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद दिये जायेगे।
- योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी।
- सरकार द्वारा पेंशन अमाउन्ट मासिक रूप से लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक स्थानातरण के माध्यम से स्थानातरित किया जायेगा।
PM Karam Yogi Man Dhan Yojana के जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जीएसटी पंजीकरण नम्बर
- बैक खाता पासबुक जो आधार से लिंक हो।
- फोटोग्राफ
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के लिये आयु
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- अधिकतम आयु 40 वर्ष
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Karam Yogi Man Dhan Yojana के अन्तर्गत आवेदन कैसे करे ?
योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो को पंजीकृत करने का कार्य जनसेवा केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर किया जायेगा। यदि आप योजना के अन्तर्गत आवदेन करना चाहते है तो सभी जरूरी दस्तावेजो सहित अपने निकटम जनसेवा केन्द्र ऐजन्ट से सम्पर्क करे तथा योजना के सभी लाभो को उठाये।