प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नव नियुक्ति कर्मचारियो को जिनकी मासिक आय रू0 15000 या उससे कम है उन सभी कर्मचारियों के लिये Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 3 वर्ष तक उनकी आय के अनुसार 3.67 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि और 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना प्रदान किया जायेगा। यह PMRPY Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार युवाओं को नये रोजगार प्रदान करना चाहती है।
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Revised PMRPY Scheme Details
PMRPY Scheme के द्वारा सीधी नव नियुक्त कर्मचारियों को 3 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलेगा इस इसके अन्तर्गत EPF 3.67% और EPS 8.33% कर्मचारी की मासिक आय के अनुसार कर्मचारी को प्रदान किया जायेेगा। आरंभ में केवल EPS 8.33% ही भारत सरकार द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाता था परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार दिनांक 12.04.2018 को Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana मे बदलाव किया गया था अब Revised PMRPY Scheme के अनुसार पूर्ण 12 प्रतिशत EPF और EPS भारत सरकार द्वारा ही प्रदान किया जायेगा।
Pradhan Mantro Rojgar Protsahan Yojana का उददेश्य
प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाए प्रदान करती रहती है उनमे से एक प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी है।यह योजना निश्चित रूप से भारत के युवाओं को सशक्त करेगा तथा उन्हे रोजगार के नये और अच्छे अवसर प्रदान करने मे उनकी मदद करेगा। योजना के द्वारा सरकार देश के विकास मे युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहती हैं। योजना से पूर्ण जानकारी को नीचे के भाग मे जांचे
Revised Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana
योजना का नाम | Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana |
योजना की आरंभ तिथि | वित्तीय वर्ष 2016-2017 |
योजना का वर्ग | प्रोत्साहन |
सरकार द्वारा योगदान राशि वर्ष 2016 से मार्च 2018 तक | EPS 8.33% |
सरकार द्वारा योगदान राशि दिनांक 12.04.2018 से | EPF 3.67% और EPS 8.33% |
कर्मचारी का वर्ग | नवनियुक्ति कर्मचारी प्रतिमाह वेतन रू 15000/- |
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना महत्वपूर्ण निर्देश
- इस योजना के अन्तर्गत केवल नव नियुक्ति कर्मचारीयो को जिनकी आय 15000 रूपये या उससे कम हो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी
- सर्वप्रथम कर्मचारी को अपना पंजीकरण EPFO के अन्तर्गत कराना पडे़गा।
- यह सुविधा केवल एक ही बार EPFO में पंजीकरण कराने के 3 वर्ष तक प्रदान की जायेगी।
यदि इस अवधि में व्यक्ति द्वारा नौकरी से त्याग पत्र दे दिया जाता है तो इस योजना से तब तक वंचित रहेगा जब तक वह नयी नौकरी प्राप्त नही कर लेता परन्तु यह सुविधा उसके पंजीकरण से 3 वर्ष तक ही प्रदान किया जायेगा। - यह योजना की सुविधा कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाली ईकाईयों द्वारा प्रदान की जायेगी।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में पंजीकरण कैसे करें
पंजीकरण से सम्बन्धित सम्पर्ण जानकारी की Pdf फाईल हमने आपके नीचे के सेक्शन में उपलब्ध करा दी है जिसकी सहायता से आप चरणाबद्ध होकर आप आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते है तथा साथ ही आपको हमने मुख्य वेबसाइड भी पंजीकरण के लिये उपलब्ध करा दी सम्पर्ण दस्तावेजो को आप अच्छे से पढ़कर अपनी सुविधा अनुसार अपना पंजीकरण अपनी उपब्ध इकाई में कर सकतें है।
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